नागपुर: घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर दाखिल याचिका पर Bombay High Court की नागपुर बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह नोटिस घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
यह याचिका छह LPG वितरकों ने दायर की है, जो Confidence Petroleum India Limited से जुड़े हैं। वितरकों का कहना है कि घरेलू LPG सिलेंडरों की सप्लाई पर्याप्त नहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है।
किन-किन को भेजा गया नोटिस
जस्टिस अनिल एस. किलोर और जस्टिस राज डी. वाकोडे की बेंच ने सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
अदालत ने नोटिस भेजा है:
- केंद्र सरकार को
- Ministry of Petroleum and Natural Gas को
- कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को
मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है।
कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडरों का भंडारण और सप्लाई सरकार की नीति के अनुसार ही की जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देना जरूरी है।
वितरकों का आरोप
याचिका में कहा गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने घरेलू LPG सिलेंडरों की सप्लाई नहीं बढ़ाई।
वितरकों का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार कंपनी से LPG निर्यात रोकने और घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
ईरान–इज़राइल संघर्ष से प्रभावित सप्लाई
याचिका में यह भी कहा गया है कि ईरान–इज़राइल संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है।
इस वजह से:
- सऊदी अरब
- संयुक्त अरब अमीरात
- सीरिया
जैसे देशों से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे LPG उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ा है।
सरकार का निर्देश
इस स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि LPG उत्पादन और सप्लाई में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि लोगों को गैस सिलेंडर की कमी का सामना न करना पड़े।
निष्कर्ष:
बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आने वाली सुनवाई में इस मामले पर आगे की कार्रवाई तय होगी।





